झाबुआ में घरेलू गैस सिलेंडर के व्यावसायिक उपयोग पर प्रशासन सख्त!
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होटलों, मैरिज गार्डन और कैटरिंग में घरेलू गैस सिलेंडर मिला तो खैर नहीं, होगी कड़ी कार्रवाई
पिटोल/झाबुआ(निर्भय सिंह ठाकुर ) जिले में होटलों, शादी समारोहों, मैरिज गार्डन, लॉन और कैटरिंग सेवाओं में घरेलू गैस सिलेंडरों के व्यावसायिक उपयोग को लेकर प्रशासन ने सख्ती शुरू कर दी है। अपर कलेक्टर (खाद्य) कार्यालय द्वारा जिले की एलपीजी गैस एजेंसियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को केवल कमर्शियल गैस सिलेंडर ही उपलब्ध कराए जाएं।
प्रशासन को शिकायतें मिल रही थीं कि कई स्थानों पर नियमों को ताक पर रखकर घरेलू गैस सिलेंडरों का उपयोग व्यावसायिक कार्यों में किया जा रहा है। इसके बाद अब ऐसे प्रतिष्ठानों पर निगरानी बढ़ा दी गई है।
मुख्य परिसर में लगाना होगा चेतावनी बोर्ड
शादी हॉल, मैरिज गार्डन, लॉन और कैटरिंग संचालकों को प्रमुख स्थान पर स्पष्ट सूचना बोर्ड लगाना अनिवार्य होगा—
“यहां सिर्फ व्यावसायिक गैस सिलेंडर ही इस्तेमाल होंगे। घरेलू गैस सिलेंडर इस्तेमाल करना कानून के तहत अपराध है। आदेशानुसार।”

औचक निरीक्षण में पकड़े गए तो होगी कार्रवाई
प्रशासन ने साफ चेतावनी दी है कि औचक निरीक्षण के दौरान घरेलू गैस सिलेंडर का व्यावसायिक उपयोग पाए जाने पर संबंधित संचालक के खिलाफ नियमानुसार कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
गुजरात से घरेलू सिलेंडर लाकर उपयोग करने वालों पर भी नजर!
पिटोल सहित गुजरात सीमा से लगे क्षेत्रों में यह भी चर्चा है कि कुछ होटल संचालक गुजरात की एजेंसियों से घरेलू गैस सिलेंडर खरीदकर होटलों में उपयोग कर रहे हैं। अब ऐसे मामलों पर भी प्रशासन की पैनी नजर रहेगी।
सवाल यह है कि डिस्प्ले में कमर्शियल सिलेंडर और इस्तेमाल में घरेलू सिलेंडर… आखिर कब तक चलेगा यह खेल?
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